निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 सीआरपीसी 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर
प्रेस विज्ञप्ति


निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 सीआरपीसी 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया
उल्लंघन पर होगी धारा 188 आईपीसी के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही


   आशुतोष द्विवेदी
अपर पुलिस उपायुक्त
कानून एवं व्यवस्था गौतमबुद्ध नगर
05अप्रैल, 2020 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)।अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पूरे देश में दिनांक 14 अप्रैल, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस संबंध में शासन स्तर एवं स्थानीय स्तर पर भी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। कोरोना से बचाव एवं जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय के अन्तर्गत दिनांक *05.04.2020* तक के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया था, जिसे अब दिनांक *30 अप्रैल, 2020* तक के लिए बढा दिया गया है।
उन्होने बताया कि स्थिति की तात्कालिकता के दृष्टिगत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस अवधि में लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित किये गये समस्त निर्देशों का सभी को पालन करना आवश्यक होगा। लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के पश्चात भी सभी राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल सम्बन्धी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियां, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होने आगाह किया है कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी। 


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